हरियाणा सरकार ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की है कि सभी सरकारी और निजी स्कूलों में हर महीने के दूसरे शनिवार को छुट्टी रहेगी। इस आदेश के तहत अब छात्रों और शिक्षकों को महीने के दूसरे शनिवार को स्कूल बंद रहेंगे. राज्य के शिक्षा मंत्री नायब सिंह सैनी ने यह जानकारी दी और कहा कि यह नियम 9 नवंबर 2024 से लागू होगा.
स्कूल खोलने पर लगेगा जुर्माना
हरियाणा शिक्षा निदेशालय ने निर्देश जारी किए हैं कि अगर कोई भी स्कूल छुट्टियों के दौरान विद्यार्थियों को स्कूल बुलाएगा या स्कूल खोलेगा तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आदेश में कहा गया है कि कुछ स्कूल छात्रों को छुट्टियों के दौरान पढ़ाई के अलावा अन्य गतिविधियों के लिए बुला रहे हैं, जिस पर अब पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। अगर कोई स्कूल इस आदेश का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई की जायेगी. इसके अलावा अगर कोई स्कूल इस नियम की अनदेखी करता है तो संबंधित स्कूल के मुखिया और प्रबंधन को जिम्मेदार माना जाएगा।
स्कूलों के समय में बदलाव की संभावना
हरियाणा पेरेंट्स एसोसिएशन ने भी राज्य सरकार से स्कूल का समय बदलने का अनुरोध किया है। उनका कहना है कि सर्दियों में दिन जल्दी शुरू होने के कारण बच्चों को शाम छह बजे तक स्कूल छूटने पर अंधेरे का सामना करना पड़ता है, जिससे अभिभावक चिंतित रहते हैं। शिक्षा विभाग से अनुरोध किया है कि इस मामले पर विचार किया जाए और उम्मीद है कि स्कूल समय में भी बदलाव किया जाएगा.